February 6, 2026 12:20 pm

20 लाख की अवैध शराब से भरी कंटेनर जब्त, चन्दौली पुलिस की बड़ी करवाई

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चन्दौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कन्टेनर वाहन से 1809 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है।

चन्दौली: रविवार की भोर नवही चौकी के पास चेकिंग के दौरान मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन कन्टेनर जिसका नम्बर RJ11GC8146 है जिसमे अवैध अग्रेजी शराब गैर प्रान्त की लदी है गाड़ी खराब हो गयी जो थाना चन्दौली के सामने ओबरब्रीज पर खड़ी है, मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा नेशनल हाइवे पर पहुंच कर वाहन उपरोक्त का नम्बर चेक किया गया तो HSNP न0 RJ11GC8146 लगा हुआ वाहन मे कोई चालक/खलाशी मौजूद नही है आस पास काफी तलाश किया गया परन्तु वाहन उपरोक्त के चालक या खलाशी नही मिले कि वाहन उपरोक्त को नेशनल हाइवे से थाने के सामने सर्विस लेन पर खड़ा करवाकर BNSS की धारा 105 के अनुपालन मे विडियोग्राफी कराते हुए चेक किया गया तो वाहन मे लकड़ी का कुछ टूटा हुआ सामान पड़ा हुआ है । तथा लोहे के चादर से केबिन बनाकर पाटिसन किया गया है यह इत्मिनान होने पर कि वाहन उपरोक्त मे अवैध अग्रेजी शराब भरी गयी है तो गैस कटर वाले को मौके पर बुलाकर पाटीशन को कटवाकर चेक किया गया तो कुल 83 पेटी इम्पिरियल ब्लू 375.0 ML कुल 747 लीटर एंव 118 पेटी 750 ML इम्पिरियर ब्लू कुल 1062 लीटर कुल 1809 लीटर अग्रेजी शराब बरामद हुयी मौके पर 375 ML मे से एक बोतल व 750 ML मे से एक बोतल नमूना मोहर निकला कर सर्वसील मुहर किया गया। वाहन उपरोक्त के वाहन नं0 RJ11GC8146 को अपने मोबाइल के ई-चालान ऐप से चेक किया गया तो वाहन स्वामी पंकज बघेल पुत्र विनोद बघेल निवासी न्यू कालोनी एन-2 बिरला नगर ग्रीड ग्वालियर मध्य प्रदेश पाया गया टम्प्रेरी पता राजस्थान का अंकित है वाहन उपरोक्त को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0-375/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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