दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल BS-VI मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं को सीमित करना है।
नए नियम के मुख्य बिंदु:
BS-VI मानक वाले वाहन…
केवल BS-VI मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
प्रदूषण नियंत्रण…
नए नियम का उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों को कम करना है।
छूट…
दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों, BS-VI डीजल वाहनों, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।
BS-IV वाहनों के लिए अस्थायी राहत…
BS-IV डीजल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में चलने की अनुमति दी गई है।
GRAP के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपाय…
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपाय जारी रहेंगे।
जब भी दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गिरती है, तब स्वचालित रूप से वाहन प्रतिबंध, निर्माण कार्य पर रोक और अन्य उपाय GRAP के विभिन्न चरणों के तहत लागू हो जाएंगे।
दिल्ली सरकार का उद्देश्य…
दिल्ली सरकार का उद्देश्य सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले से तैयारी करना है।
नए नियम का उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों को कम करना है, जिससे राजधानी की हवा को स्वच्छ और सांस लेने योग्य बनाया जा सके।













