चन्दौली: मुगलसराय थाना क्षेत्र का निवासी 17 वर्षीय नाबालिग छात्र (आदर्श महाराज) गत 08 मई 2026 को सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, परंतु देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन और रिश्तेदारों व दोस्तों से पूछताछ के बाद भी जब छात्र का कुछ पता नहीं चला और उसका मोबाइल फोन लगातार बंद आता रहा, तो परिजनों की तहरीर पर थाना मुगलसराय में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा सघन जांच शुरू की गई।
विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सामने आया कि अलीनगर क्षेत्र की रहने वाली युवती गुंजा ने नाबालिग छात्र को अपने प्रेम जाल और झांसे में लेकर बहला-फुसला लिया और अपने प्रभाव में लेकर उसे गुजरात राज्य के कच्छ जनपद ले गई।अभियुक्ता वहां किराये का कमरा लेकर नाबालिग को अपने साथ रख रही थी तथा उसे किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं दे रही थी।पीड़ित छात्र ने मौका पाकर पड़ोस के कमरे से मोबाइल फोन की व्यवस्था की और अपने पिता को फोन कर अपनी लोकेशन की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन तत्काल गुजरात पहुंचे और छात्र को सकुशल वापस लेकर आए।
इसके आधार पर मुकदमे में तत्काल धारा 87 बीएनएस (BNS) एवं 3/4 पाक्सो (POCSO) एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
मुगलसराय थाने की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्ता गुंजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्ता ने नाबालिग छात्र को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाने और साथ रखने की बात स्वीकार की है। पुलिस द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध वैधानिक व विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।





